जबलपुर। संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की भर्ती प्रक्रिया में डीएड के उम्मीदवारों के बाद खाली बच रहे 24 हजार पदों पर राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को तरजीह देगी, जिनके 12वीं की परीक्षा में 50 फीसदी से अधिक अंक थे। सरकार की ओर से दिए गए इस बयान के मद्देनजर जस्टिस आलोक अराधे की एकलपीठ ने राज्य सरकार को कहा है कि वह भर्ती प्रक्रिया की तारीख बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगे और अनुमति मिलने के तीन सप्ताह बाद संशोधित प्रक्रिया शुरू करे।
अदालत ने यह व्यवस्था 175 याचिकाओं पर गुरुवार को पूरे दिन चली सुनवाई के बाद दी। याचिकाओं में संविदा शिक्षक वर्ग-3 की भर्ती प्रक्रिया से बीएड पास उम्मीदवारों को वंचित किए जाने को चुनौती दी गई थी। संविदा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए अयोग्य ठहराए जाने के संबंध में जारी आदेशों की वैधानिकता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि बीएड का कोर्स डीएड से ऊपर है, लिहाजा उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में डीएड उमीदवारों से पहले या उनके समान प्राथमिकता दी जाए।
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