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टिकट रद्द करने के नियम बदले
रेलवे ने टिकट रद्द करने के नियम बदल दिए हैं। अब ट्रेन छूटने के दो घंटे बाद तक ही टिकट रद्द कराया जा सकेगा। चाहे आपने विंडो से टिकट बुक कराया हो या ऑनलाइन। नियम 1 जुलाई से लागू होगा। यदि आपका टिकट वेटिंग या आरएसी में था तो ट्रेन छूटने के सिर्फ तीन घंटे में विंडो पर जाकर टिकट कैंसिल कराना होगा। ऑनलाइन बुक किए हुए आरएसी टिकट का रिफंड भी तीन घंटे के भीतर टीडीआर फाइल करने पर मिलेगा। इस बीच सरकार रोमिंग सस्ता करने के अलावा आपके हर कॉल पर नजर रखने की तैयारी कर रही है।
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