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पासपोर्ट जारी होने के बाद तीन बार होगा पते का वेरिफिकेशन
भोपाल. अब पासपोर्ट जारी होने के बाद आवेदक के पते का एक से अधिक बार पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। पासपोर्ट कार्यालय तत्काल एवं सामान्य पासपोर्ट के मामलों में क्रमश: तीन और दो बार यह वेरिफिकेशन कराएगा। यह वेरिफिकेशन पासपोर्ट जारी होने के छह महीने के भीतर कभी भी हो सकता है। जो आवेदक पासपोर्ट में दर्ज पते पर निवास करता नहीं पाया जाएगा, उसका पासपोर्ट ब्लॉक भी किया जा सकता है। यह व्यवस्था जल्दी ही लागू कर दी जाएगी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनने के मामले सामने आने के बाद यह व्यवस्था की जा रही है। अभी तक तत्काल पासपोर्ट में आवेदक अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी, तहसीलदार, एसपी सहित विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए अधिकारियों से अपना वेरिफिकेशन करा लेते हैं। रीकंफर्मेशन के बाद आवेदक को पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। इसके बाद पासपोर्ट कार्यालय सिर्फ एक बार पते का वेरिफिकेशन करता है। वहीं सामान्य पासपोर्ट के आवेदन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है।
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