मुंबई। बैंकों को ग्राहकों के बचत खाते में बैलेंस न्यूनतम से नीचे आने पर इसकी सूचना देनी होगी। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी किया है। बैंकों से कहा गया है कि यदि खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है, तो खाताधारक को सूचना देने के बाद जुर्माना लगाया जाए। न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना लगाने संबंधी दिशा निर्देश एक अप्रैल, 2015 से लागू हो जाएंगे। इसमें कहा गया है कि खाते में न्यूनतम बैलेंस में जितनी कमी आई है, बैंक उसी अनुपात में जुर्माना लगा सकते हैं। इसके लिए स्लैब ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि खाते में न्यूनतम बैलेंस से कम राशि जमा रहने पर ग्राहक को एसएमएस, ई-मेल या पत्र के जरिए सूचना देनी चाहिए। उन्हें बैलेंस को उचित स्तर पर लाने के लिए एक माह का समय देना चाहिए।
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