नए साल के पहले हफ्ते से ट्रेन में रिजर्व टिकट पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने वाले आठ की बजाय 24 घंटे तक का जर्नी ब्रेक कर सकेंगे। एक हजार किमी से अधिक की यात्रा में यह अवधि 12 की जगह 48 घंटे रहेगी। यात्री जहां जर्नी ब्रेक करेंगे, वहां के स्टेशन मास्टर से उन्हें टिकट पर सिग्नेचर करवाने होंगे। अगली ट्रेन में सवार होने से पहले उन्हें उसके टीटीई के सिग्नेचर लेने होंगे। रेल मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक यात्रियों की मांग पर जर्नी ब्रेक के नियमों में परिवर्तन का निर्णय लिया गया है। इससे यात्रियों को बार-बार रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं रहेगी। फिलहाल ई-टिकटधारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जर्नी ब्रेक लेने वाले यात्री को 24 या 48 घंटे बाद आने वाली ट्रेन में जगह खाली होने पर ही बर्थ अलॉट की जाएगी। यदि इस अवधि में उसी नंबर की ट्रेन नहीं आती है तो समकक्ष ट्रेन में बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए दोबारा यात्रा शुरू कर सकेगा। इस योजना का फायदा राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में सफर करने वालों को नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा कंसेशनल टिकटों पर भी यह योजना लागू नहीं होगी।
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