नगर निगम चुनाव में वोट देने के लिए यदि मतदाता पर्ची नहीं मिली है और आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो राज्य निर्वाचन आयोग ने बतौर वोटर अपनी पहचान बताने के लिए कुछ दस्तावेज मान्य किए हैं। इनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त प्रॉपर्टी के दस्तावेज, विकलांगता, निराश्रित व जाति प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, ऑफिस का आईडी कार्ड, शिक्षण संस्थान का आईडी, पेंशन दस्तावेज, रेलवे और स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र शामिल हैं। 31 जनवरी को चुनाव के दिन निगम सीमा में स्थित सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में अवकाश रहेगा। कलेक्टर निशांत वरवड़े ने बताया कि ऐसा नहीं करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उधर, बीएमएचआरसी में इमरजेंसी सेवाएं बाधित न हो, इसलिए अस्पताल के कर्मचारियों को एक घंटे का अवकाश दिया गया है।
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