इंदौर. वाणिज्यिक कर विभाग ने टैक्स रिटर्न के लिए पुराने फार्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन क्रमांक 40 के तहत शासन ने इसकी सूचना जारी कर दी है। इसके बाद मंगलवार सुबह से ही विभाग की वेबसाइट पर नए रिटर्न जमा होने शुरू हो गए हैं। व्यापारियों ने आगे बढ़कर अपने कर सलाहकारों को पुराने फार्म से रिटर्न जमा करने के लिए कह दिया है। हालांकि इसमें शासन ने टैक्स रिटर्न के विवादित बिंदु भी रखे हुए हैं, लेकिन व्यापारियों की मांग के अनुसार उसे केवल ऐच्छिक कर दिया है, यानि जिसे भरना हो वह नए फार्म में रिटर्न जमा करा सकते हैं। हालांकि शासन ने अभी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख (31 अगस्त) को नहीं बढ़ाया है, लेकिन जानकारी के अनुसार शासन जल्द ही अंतिम तारीख भी करीब 15 से 30 दिन बढ़ाने के निर्देश जारी कर देगा। नोटिफिकेशन के तहत सभी व्यापारियों को ऑनलाइन रिटर्न भरना तो अनिवार्य किया गया है, लेकिन बिल वार क्रय-विक्रय की जानकारी देने संबंधी प्रावधान को हटा दिया गया है।
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