मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक खाता खोलने से संबंधित केवाईसी नियमों में ढील दी है। बैंक खाता खोलने के लिए अब बैंक खुद से प्रमाणित किए गए दस्तावेज भी स्वीकार करेंगे। अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने कहा, ‘बैंक खातों को खोलने के समय आम आदमी आने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए केवाईसी से संबंधित दिशा-निर्देशों को तुरंत प्रभाव से आसान बनाया गया है।’ आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे खाता खोलने के लिए पोस्ट या मेल से मिली दस्तावेज की स्व-प्रमाणित (सेल्फ एटेस्टेड) कॉपी को स्वीकार करें। जब किसी बैंक का मौजूदा एकाउंट होल्डर, जिसने पहले से केवाईसी करा रखा हो, उसी बैंक में एक और खाता खोलना चाहता हो, तो ऐसी स्थिति में बैंकों को उससे नया दस्तावेज न लेने के लिए कहा गया है। केवाईसी के अपडेशन के बारे में आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहक की फिजिकल प्रेजेंस (उपस्थिति) पर जोर न दें। इसके अलावा वे नया आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी न मांगें यदि कम जोखिम वाले ग्राहक को स्टेटस में कोई बदलाव न हुआ हो। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे कम जोखिम वाले ग्राहकों सहित सभी ग्राहकों के लिए केवाईसी मानक पूरा कराएं। समीक्षा में कहा गया है कि बैंक इस तरह से यह काम पूरा करें कि ग्राहकों को इसके लिए कम से कम परेशानी हो।
Leave a Reply