एटीएम से पैसे निकालना एक नवंबर से महंगा हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राहक अपने खाते वाले बैंक के एटीएम से महीने में पांच बार और दूसरे बैंक के एटीएम से तीन बार ही फ्री में ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर 20 रुपए लगेंगे। इसमें बैलेंस की जानकारी के लिए किया जाने वाला इस्तेमाल भी शामिल होगा। हालांकि, यह नियम फिलहाल सिर्फ छह महानगरों के ग्राहकों पर ही लागू होगा। इसके अलावा कोई भी बैंक चाहे तो अन्य बैंकों के एटीएम पर अपने खाताधारकों को तीन से अधिक नि:शुल्क लेनदेन की सुविधा दे सकता है। पहले किसी और बैंक के एटीएम से पांच बार और अपने बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन किया जा सकता था। इन 6 महानगरों में लागू- आरबीआई ने इस बारे में दिशा-निर्देश अगस्त में जारी किए थे जो एक नंवबर से लागू हो गया है। जिन छह महानगरों पर यह निर्देश लागू हुआ है, वे दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु हैं। आरबीआई ने क्या कहा था? रिजर्व बैंक ने इस साल अगस्त में जारी अधिसूचना में कहा था, एटीएम के ऊंचे औसत और बैंक शाखाओं और ग्राहकों के पास मौजूद भुगतान के वैकल्पिक स्रोतों के मद्देनजर अन्य बैंकों के एटीएम से मासिक नि:शुल्क लेनदेन की सीमा पांच से घटाकर तीन की जा रही है। इनमें वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार का लेन-देन शामिल होगा।
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